महाराष्ट्र सरकार ने कहा- शहीद की पत्नी को आर्थिक लाभ देना संभव नहीं; एचसी ने जताई 'हैरानी'
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के उस बयान पर हैरानी जताई है जिसमें कहा गया कि शहीद मेजर अनुज सूद की पत्नी को आर्थिक लाभ देना संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 'विशेष मामले' के रूप में लाभ देने को कहा था लेकिन सरकार ने कहा कि निर्णय कैबिनेट लेगी जिसकी बैठक अभी नहीं हो रही है।