महिला की मौत के 8 साल बाद चेन्नई के अस्पताल को मिला उसके पति को ₹17 लाख देने का आदेश

तमिलनाडु के कडलूर ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महिला की मौत के मामले में चेन्नई के डब्ल्यूसीएफ अस्पताल को ₹17.25 लाख का मुआवज़ा उसके पति को देने का आदेश दिया है। फरवरी-2014 में डिलीवरी के बाद महिला को हैमरेज हुआ और सर्जरी से उसका गर्भाशय निकाला गया। आयोग ने पाया कि अस्पताल ने इलाज के विकल्प नहीं अपनाए।

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