महिला ने अगर उत्तेजक कपड़े पहने थे तो यौन उत्पीड़न की शिकायत प्रथम दृष्टया सही नहीं: कोर्ट
केरल के एक कोर्ट ने हाल ही में यौन उत्पीड़न के आरोपी सामाजिक कार्यकर्ता को ज़मानत देते हुए कहा कि अगर महिला ने 'उत्तेजक कपड़े' पहने थे तो आईपीसी की धारा 354ए के तहत शिकायत प्रथम दृष्टया सही नहीं मानी जा सकती। बकौल कोर्ट, यह मानना मुश्किल है कि शिकायतकर्ता को विकलांग आरोपी जबरन अपनी गोद में बिठा सकता है।