मुंबई के कोर्ट ने धोखाधड़ी केस में पंड्या के सौतेले भाई को नहीं दी ज़मानत
मुंबई के एक कोर्ट ने धोखाधड़ी केस में क्रिकेटर हार्दिक पंड्या के सौतेले भाई वैभव पंड्या को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है और इस मामले में शामिल राशि बहुत बड़ी है। वैभव पर हार्दिक और क्रुणाल पंड्या से ₹4 करोड़ से ज़्यादा की धोखाधड़ी करने का आरोप है।