मुंबई में ₹31 रिफंड न करने पर ग्रोफर्स को मिला महिला को ₹8,000 मुआवज़ा देने का आदेश

मुंबई के एक उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ऑनलाइन किराना फर्म ग्रोफर्स को एक महिला को ₹31 रिफंड करने में विफल रहने पर ₹8,000 मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। दरअसल, ग्रोफर्स द्वारा 2020 में तरबूज़ के बीजों की डिलीवरी न किए जाने पर महिला ने रिफंड हासिल करने के दौरान साइबर धोखाधड़ी का शिकार होकर ₹5,000 गवां दिए थे।

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