मेडिकल जांच में 'पुरुष' घोषित की गई महिला ने महाराष्ट्र में नौकरी को लेकर जीता कोर्ट केस
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को एक 23-वर्षीय महिला की प्रदेश पुलिस विभाग में 2 महीने के अंदर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है जिसे मेडिकल टेस्ट में 'पुरुष' बताया गया था। बकौल कोर्ट, "याचिकाकर्ता में...दोष नहीं निकाला जा सकता, उसने बतौर महिला अपना करियर बनाया है।" लिखित और शारीरिक परीक्षा पास करने वाली महिला की भर्ती नहीं हुई थी।