'मोदी सरनेम' केस में राहुल गांधी की याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की, 2 साल की सज़ा बरकरार
गुजरात हाईकोर्ट ने 'मोदी सरनेम' मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से जुड़ी राहुल गांधी की याचिका खारिज करते हुए सत्र न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है जिसने उन्हें दो साल की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं होगी। हाईकोर्ट को बताया गया कि इस मामले में ट्रायल को प्रभावित किया गया था।