मौत की सज़ा देना ज़रूरी है: राजस्थान में लड़की से रेप व हत्या के दोषी को सज़ा सुनाते हुए कोर्ट
पाली (राजस्थान) के पॉक्सो कोर्ट ने 10-वर्षीय लड़की व उसके 13-वर्षीय भाई की हत्या के दोषी को फांसी की सज़ा सुनाते हुए ₹5 लाख जुर्माना लगाया है। दोषी ने लड़की की हत्या से पहले उसके साथ रेप भी किया था। न्यायाधीश अनवर अहमद ने फैसला सुनाते हुए कहा, "दोषी ने जघन्य अपराध किया इसलिए मौत की सज़ा देना ज़रूरी है।"