गांव में लगातार 6 माह रहने वाले का नाम UP पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट में होगा, योगी कैबिनेट का फैसला
यूपी में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए गांव में लगातार 6-महीने रहना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सामान्य निवास अवधारणा) नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। मतदाता बनने के लिए गांव के पते का आधार कार्ड/बिजली बिल या टेलीफोन बिल जैसे दस्तावेज भी देने होंगे।