गांव में लगातार 6 महीने रहने वाले का नाम यूपी पंचायत वोटर लिस्ट में होगा

योगी कैबिनेट ने यूपी पंचायत राज (सामान्य निवास अवधारणा) नियमावली-2026 को मंजूरी दी। अब गांव में लगातार 6 महीने रहने वाले का ही नाम पंचायत वोटर लिस्ट में शामिल होगा। अभी तक इसमें कोई अवधि तय नहीं थी। मतदाता बनने के लिए आधार कार्ड, बिजली बिल या टेलीफोन बिल से गांव के पते का प्रमाण देना अनिवार्य होगा।

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