यात्रियों को 'सेकेंड क्लास पैसेंजर' बोलना संविधान की भावना के खिलाफ है: रेलवे से SC
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे से 'सेकेंड क्लास पैसेंजर' शब्द पर पुनर्विचार करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है और श्रेणी का नाम केवल कोच का होना चाहिए, यात्री का नहीं। चलती ट्रेन से गिरकर एक व्यक्ति की मौत से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की।