यौन उत्पीड़न पीड़िता को अनचाहे गर्भ के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 सप्ताह की गर्भवती 12-वर्षीय यौन उत्पीड़न पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी है। अदालत ने कहा, "पीड़िता को उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भ जारी रखने को मजबूर नहीं किया जा सकता, यह उसके अधिकार का हनन होगा।" मेडिकल बोर्ड की चेतावनी के बावजूद कोर्ट ने कहा कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ गर्भपात प्रक्रिया की जाएगी।

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