यौवन हासिल करते ही किसी से भी शादी कर सकते हैं मुस्लिम लड़कियां या लड़के: हाईकोर्ट
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत प्यूबर्टी (यौवन) प्राप्त करने के बाद लड़की/लड़के को अपनी पसंद से शादी करने में सक्षम माना जाता है। दरअसल, परिवारों की इच्छा के खिलाफ शादी करने वाले एक मुस्लिम दंपति ने कोर्ट से जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा मांगी थी। 17-वर्षीय लड़की ने 26-वर्षीय युवक से शादी की थी।