यूसुफ पठान को गुजरात हाईकोर्ट से मिला झटका, अतिक्रमण मामले में याचिका की गई खारिज

गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस सांसद यूसुफ पठान को वडोदरा में सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण का दोषी पाया है। कोर्ट ने उन्हें विवादित भूखंड को खाली करने का आदेश दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सेलिब्रिटी कानून से ऊपर नहीं हो सकते और उन्हें विशेष छूट देने से समाज में गलत संदेश जाएगा।

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