यंग कपल के बीच एक-दूसरे से प्यार को पॉक्सो के अंतर्गत यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता: एचसी

मेघालय हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी यंग कपल के बीच एक-दूसरे से प्यार को पॉक्सो ऐक्ट के अंतर्गत 'यौन उत्पीड़न' नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की के बॉयफ्रेंड के खिलाफ पॉक्सो के आरोपों को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। दरअसल, लड़की की मां ने लड़के पर अपनी बेटी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

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