यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने जन्मतिथि व हाईस्कूल के बीच 13 वर्ष के अंतर के नियम में किया संशोधन
यूपी पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने अभ्यर्थियों की जन्मतिथि व हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के बीच 13-वर्ष के अंतर की शर्त को हटा दिया है। बोर्ड ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन में इस समस्या को ध्यान में रखकर संशोधन किया गया है। इससे पहले सिपाही भर्ती परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा में 3-साल की छूट की घोषणा की गई थी।