यूपी में पूर्व जजों को दूसरे न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर मिलेगी पेंशन
उत्तर प्रदेश सरकार ने द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर जजों एवं न्यायिक अधिकारियों को पेंशन, पारिवारिक पेंशन व ग्रेच्युटी देने का निर्णय किया है। राज्य सरकार के अनुसार, 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए जजों व न्यायिक अधिकारियों की पेंशन सेवानिवृत्ति के समय के अंतिम वेतन का 50% होगी।