यूपी में फर्ज़ी साइन के ज़रिए बंदूक का लाइसेंस लेने को लेकर दोषी करार दिया गया मुख्तार अंसारी

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) के एक कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को डीएम व एसपी के फर्ज़ी साइन कर बंदूक का लाइसेंस लेने के मामले में आर्म्स ऐक्ट के तहत दोषी करार दिया है। यह मामला 1987 का है और कोर्ट इस मामले में मुख्तार को कल (बुधवार) सज़ा सुनाएगा। मुख्तार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट के सामने पेश हुआ था।

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