रेंट एग्रीमेंट नहीं होने पर भी किरायेदार को कर सकते हैं बेदखल? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि मकान मालिक और किराएदार के बीच लिखित रेंट-एग्रीमेंट नहीं है या उसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को नहीं दी गई है तब भी मकान मालिक किराएदार को बेदखल करने के लिए आवेदन कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि लिखित समझौते के अभाव में भी मकान मालिक के कानूनी अधिकार समाप्त नहीं होते हैं।