राजस्थान विधानसभा में पास हुआ कोचिंग रेगुलेशन बिल, जानें क्या होंगे नए प्रावधान

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025 विधानसभा में पारित हो गया है। अब राज्य में 100 से अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थान को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा व छात्र के बीच में पढ़ाई छोड़ने पर उसकी ट्यूशन व हॉस्टल फीस वापस करनी होगी। नियम तोड़ने पर पहली बार ₹50,000 और दोबारा उल्लंघन पर ₹2 लाख जुर्माना देना होगा।

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