रियल एस्टेट पर इंडेक्सेशन लाभ खत्म करने के फैसले को वापस लेगी सरकार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार रियल एस्टेट पर इंडेक्सेशन लाभ खत्म करने के फैसले को वापस लेगी। बकौल रिपोर्ट्स, सरकार करदाताओं को इंडेक्सेशन के बिना 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (एलटीसीजी) टैक्स या इंडेक्सेशन के साथ 20% एलटीसीजी टैक्स का विकल्प चुनने की अनुमति देने वाला संशोधन लाएगी। यह इस साल 23 जुलाई से पहले खरीदी गई संपत्तियों पर लागू होगा।

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