रेल नीर पर GST कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं देने पर IRCTC पर लगा ₹50 करोड़ का जुर्माना

GST अपीलीय न्यायाधिकरण ने रेल नीर के ग्राहकों को GST में कटौती का लाभ नहीं देने पर IRCTC को उपभोक्ता कल्याण कोष में ₹50.4 करोड़ जमा करने का आदेश दिया है। शिकायत में आरोप था कि GST लागू होने के बाद टैक्स घटने के बावजूद IRCTC ₹15/बोतल वसूलता रहा। IRCTC ने कहा कि इसकी MRP रेल मंत्रालय तय करता है।

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