रेल मंत्रालय ने गोंडा रेल हादसे के मृतकों के परिवार के लिए घोषित किया ₹10-10 लाख मुआवज़ा
रेल मंत्रालय ने गोंडा रेल हादसे के मृतकों के परिवार के लिए ₹10-10 लाख का मुआवज़ा घोषित किया है। रेल मंत्रालय ने हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए ₹2.5-2.5 लाख और मामूली रूप से घायल हुए लोगों के लिए ₹50,000-₹50,000 मुआवज़ा घोषित किया है। बकौल रेल मंत्रालय, मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं।