रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों पर दोगुना किया जुर्माना
भारतीय रेलवे ने जन विश्वास अधिनियम-2026 के प्रावधानों के अनुसार, रेलवे अधिनियम-1989 की धारा 137 और 138 के तहत न्यूनतम जुर्माना ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, 20 जून से बिना टिकट, बिना वैध पास या अधिकृत दूरी से आगे यात्रा करते पकड़े जाने पर यात्री को पहले की तुलना में दोगुनी न्यूनतम पेनल्टी भरनी होगी।