रिवाइज़्ड ITR दाखिल करने की समयसीमा से चूकने पर क्या होगा?
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रिवाइज़्ड ITR दाखिल करने की आज (31 दिसंबर) लास्ट डेट है। एनडीटीवी प्रॉफिट के अनुसार, समयसीमा चूकने पर रिफंड में देरी हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके रिटर्न में गलत या अधूरी जानकारी के कारण गलत रिफंड का दावा किया गया हो। आयकर विभाग मामले की विस्तृत जांच भी कर सकता है।