राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के तहत भारतीय राष्ट्रगान का जानबूझकर अपमान करना दंडनीय अपराध है। कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान के गायन में बाधा डालता है या ऐसी किसी सभा में व्यवधान उत्पन्न करता है जहां राष्ट्रगान गाया जा रहा हो तो उसे 3-वर्ष तक के कारावास, ज़ुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है।