राष्ट्रपति मुर्मु की मंज़ूरी के बाद ऐंटी पेपर लीक बिल बना कानून
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' को मंज़ूरी दे दी है जिससे यह कानून बन गया है। इस कानून के तहत परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों के लिए सज़ा को बढ़ाकर 5-10 साल की जेल और ₹50 लाख तक का जुर्माना कर दिया गया है।