रेस्टोरेंट में खाने के बिल पर कैसे लगता है GST? समझिए पूरा कैलकुलेशन
रेस्टोरेंट्स में खाने के बिल पर जीएसटी की दरें 5%, 12% और 18% हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं करने वाले रेस्टोरेंट्स पर 5%, होटल्स में मौजूद रेस्टोरेंट जिनके कमरों का किराया ₹7,500 से अधिक है उनपर 12% और आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज़ वाले होटल्स पर 18% जीएसटी लगता है। वहीं, ज़ोमैटो-स्विगी डिलीवरी में सीधे प्लैटफॉर्म जीएसटी वसूली-भुगतान करती है।