रेस्टोरेंट्स में फूड बिल पर सर्विस चार्ज 'अनुचित', जबरन नहीं ले सकते: दिल्ली HC
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को रेस्टोरेंट्स के फूड बिल पर ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलने को अनुचित बताया है। कोर्ट ने कहा है, "सर्विस चार्ज का भुगतान ग्राहकों के लिए स्वैच्छिक है और रेस्टोरेंट्स इसे अनिवार्य नहीं बना सकते हैं।" कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के पास ऐसे मामलों की जांच के निर्देश देने का अधिकार है।