रतन टाटा ने वसीयत में नहीं लिखी शेयर वाली बात, बॉम्बे HC ने बताया उन पर किसका होगा अधिकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि उद्योगपति रतन टाटा जिन लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयरों के बारे में अपनी वसीयत में लिखकर नहीं गए उनपर मालिकाना हक रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडाउमेंट ट्रस्ट का होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि वसीयत में जिन चीज़ों का ज़िक्र नहीं था, उनपर मालिकाना हक रतन टाटा द्वारा स्थापित संस्थानों का होना चाहिए।

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