राजस्थान के कोर्ट ने 10 साल की उम्र में ब्याही गई लड़की की शादी की रद्द

जोधपुर (राजस्थान) के पारिवारिक न्यायालय ने अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या पर गुरुवार को 10 साल की उम्र में हुए एक लड़की (वर्तमान में 17-वर्षीय) के बाल विवाह को रद्द कर दिया। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि बाल विवाह रोकना समाज की ज़िम्मेदारी है। लड़की ने 5 माह पहले 'सारथी ट्रस्ट' के ज़रिए वाद दायर किया था।

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