राजस्थान हाईकोर्ट ने 'रेप पीड़िता' और आरोपी के शादी कर लेने के बाद रद्द की एफआईआर
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक रेप पीड़िता और आरोपी के एक-दूसरे से शादी कर लेने के बाद एफआईआर रद्द की है। एक न्यूज़ चैनल में कार्यरत 29-वर्षीय महिला का आरोप था कि आरोपी ने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए और उसका गर्भपात कराया लेकिन फिर शादी से इनकार कर दिया। आरोपी ने कहा कि उन्होंने मतभेद सुलझा लिए हैं।