राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 वर्षीय रेप पीड़िता को नहीं दी गर्भपात की इजाज़त

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक 11 वर्षीय रेप पीड़िता को 31 हफ्ते का भ्रूण गिराने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा, "पूर्ण विकसित भ्रूण को भी ज़िंदा रहने, इस संसार में आने और स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है।" मेडिकल बोर्ड ने राय दी थी कि गर्भपात से पीड़िता के जीवन को खतरा हो सकता है।

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