राजस्थान हाईकोर्ट ने युवक को सौंपी नाबालिग लड़की की कस्टडी, दोनों ने भागकर की थी 'शादी'
राजस्थान हाईकोर्ट ने भागकर 'शादी' करने वाले लड़के व नाबालिग लड़की को साथ रहने की अनुमति देते हुए उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों को खारिज कर दिया है। लड़की ने कोर्ट में बताया कि वह लड़के संग रहना चाहती है और उसकी एक साल की बेटी है। गौरतलब है, लड़का दो दिन पहले ही 21 साल का हुआ है।