राज्यपाल बिना कार्रवाई के अनिश्चितकाल के लिए विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि राज्यपाल बिना कार्रवाई के अनिश्चितकाल के लिए विधेयकों को लंबित नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, अगर राज्यपाल किसी विधेयक को मंज़ूरी देने से रोकते हैं तो उन्हें विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल के पास वापस भेजना होता है।

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