राशन कार्ड को निवास का प्रमाण नहीं माना जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि राशन कार्ड को निवास का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। बकौल हाईकोर्ट, राशन कार्ड को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन दुकानों से ज़रूरी सामान खरीदने के लिए जारी किया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा, "यह सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं है कि राशन कार्ड धारक उसमें लिखे पते पर रहता है।"