रिश्तेदार नहीं है पति की गर्लफ्रेंड, उस पर नहीं हो सकता क्रूरता का केस: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा अपने पति की गर्लफ्रेंड पर किए गए क्रूरता के केस को रद्द कर कहा है कि वह रिश्तेदार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि गर्लफ्रेंड पर सिर्फ इतना आरोप है कि महिला के पति का उससे विवाहेतर संबंध है। महिला ने ससुरालवालों और पति की गर्लफ्रेंड पर घरेलू हिंसा का केस किया था।