रेप के बाद नाबालिग की हत्या के मामले में ठाणे के चौकीदार की सज़ा-ए-मौत पर एससी ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे (महाराष्ट्र) में 2013 में रेप के बाद नाबालिग की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए चौकीदार रामकीरत गौड़ की फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी है। स्थानीय अदालत ने 2019 में पॉक्सो ऐक्ट के तहत उसे सज़ा-ए-मौत सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सज़ा बरकरार रखे जाने के बाद वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

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