रोटी से अलग है फ्रोज़न या पैक किया हुआ पराठा, लगेगा 18% जीएसटी: गुजरात एएएआर

गुजरात के अपेलट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (एएएआर) के मुताबिक, फ्रोज़न या पैक किए हुए पराठों पर 18% जीएसटी लगेगा जबकि चपाती या रोटी पर 5% जीएसटी लगेगा। अपेलट अथॉरिटी ने कहा कि फ्रोज़न या पैक किए हुए पराठे रोटियों से अलग होते हैं और उन्हें दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक 3-4 मिनट तक सेंकना पड़ता है।

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