लॉक-इन पीरियड में भी निकाल सकते हैं PPF से पैसा, जानें कैसे
PPF में 15 साल का लॉक-इन होता है लेकिन पहले भी पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए 'फॉर्म C' भरना होगा जो बैंक शाखा या वेबसाइट से मिलता है। फॉर्म में निकासी राशि और खाते की जानकारी भरकर PPF पासबुक की कॉपी के साथ बैंक में जमा करने के बाद मंज़ूरी मिलने पर पैसा खाते में ट्रांसफर हो जाता है।