लोकसभा में पास हुआ 'जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक'

लोकसभा में शुक्रवार को जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया गया। इसके तहत जन्म/मृत्यु से 2 साल से ज़्यादा देरी पर जन्म/मृत्यु का पंजीकरण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही होगा। वहीं, एक से 2 साल की देरी से पंजीकरण के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट, उप-मंडल मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मंज़ूरी अनिवार्य होगी।

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