ITR फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और समय पर रिटर्न भरने से टैक्स रिफंड जल्दी मिलता है। डेडलाइन चूकने पर सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस लग सकती है। कुल सालाना आय ₹5 लाख+ होने पर अधिकतम ₹5,000 जबकि कुल आय ₹5 लाख या उससे कम होने पर अधिकतम ₹1,000 की लेट फीस लग सकती है।