लाठी हथियार नहीं है: 100 वर्षीय हत्या के दोषी को राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 2004 के एक हत्या मामले में दोषी 100-वर्षीय व्यक्ति की सज़ा को गैर-इरादतन हत्या में बदल दिया है। कोर्ट ने कहा कि उसने अपनी लाठी से एक ही वार किया था और लाठी कोई हथियार नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा, "यह नहीं कहा जा सकता कि उसका हत्या करने का इरादा था।"

Load More