लड़की संग सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष नहीं बल्कि 18 साल है: SC

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ज़्यादातर लोग इससे अनजान हैं कि किसी लड़की संग सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की न्यूनतम आयु 16 साल से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात पॉक्सो ऐक्ट के एक आरोपी को बरी करने के खिलाफ दायर मध्य प्रदेश सरकार की अपील को खारिज करते हुए कही।

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