लड़के को किस करना और प्राइवेट पार्ट्स छूना अप्राकृतिक यौन अपराध नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक लड़के पर यौन शोषण के आरोपी को ज़मानत देते हुए कहा है कि 14-वर्षीय लड़के के होठों पर किस करना और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना आईपीसी की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौन अपराध नहीं है। जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई ने कहा कि लड़के की चिकित्सा जांच उसके यौन शोषण के आरोप को साबित नहीं करती।