लोकसभा में कैसे किसी राजनीतिक पार्टी को मिलता है विपक्षी दल का दर्जा?

लोकसभा में विपक्षी दल का दर्जा उस पार्टी को मिलता है जिसने कुल सीटों की कम-से-कम 10% सीटें जीती हों। सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जाती है और वह कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार होते हैं।

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