वोटर लिस्ट में नाम न होने से नागरिकता खत्म नहीं होगी, चुनाव आयोग नहीं तय करेगा नागरिकता: SC
सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर हो रही सुनवाई में कहा कि वोटर लिस्ट से नाम हटने/न होने से किसी व्यक्ति की नागरिकता खत्म नहीं होती। बकौल अदालत, नागरिकता तय करना चुनाव आयोग के अधिकारक्षेत्र में नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी की नागरिकता पर अंतिम फैसले के लिए चुनाव आयोग को मामला केंद्र सरकार के पास भेजना होगा।