वेतनभोगी करदाता अब आसानी से क्लेम कर सकेंगे TDS व TCS क्रेडिट, नियमों में हुआ संशोधन

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स के नियमों में संशोधन किए हैं जिससे वेतनभोगी करदाता आसानी से टीसीएस व टीडीएस क्लेम कर सकेंगे। सीबीडीटी ने फॉर्म 12बीएए जारी किया है जिससे टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलेगा। वहीं, सेक्शन 206सी के सब-सेक्शन 4 में संशोधन के बाद अब माता-पिता नाबालिग बच्चों के लिए टीसीएस क्रेडिट क्लेम कर सकेंगे।

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