विदेशी अदालत का आदेश मानने को बाध्य नहीं: बच्ची की कस्टडी पिता को देने को लेकर MP हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कस्टडी के एक मामले में 10 वर्षीय बच्ची को कनाडा में रह रहे पिता के पास भेजने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि विदेशी कोर्ट का आदेश बच्चे के हित के खिलाफ है, तो भारतीय अदालत उसे मानने को बाध्य नहीं है। अदालत ने कहा, "मां बच्चे की पहली शरणस्थली है।"