विदेशी निवेशकों को मिला तोहफा, भारत में होने वाली कमाई पर टैक्स माफ
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने पर अब विदेशी निवेशकों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 जारी करते हुए सरकारी प्रतिभूतियों के खरीद-बिक्री या ट्रांसफर से होने वाले पूंजीगत लाभ को टैक्स से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। यह राहत विदेशी संस्थागत निवेशकों और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को दी गई है।